बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बिकेगी कफ सिरप
झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब राज्य में कोई भी मेडिकल स्टोर बिना वैध डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप या उससे मिलते-जुलते दवाइयों की बिक्री नहीं करेगा।
🔸 बढ़ते दुरुपयोग और नशे की लत को रोकने के लिए अदालत ने यह कड़ा कदम उठाया है।
🔸 सभी मेडिकल स्टोरों को आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।
🔸 ड्रग विभाग को सख्त निगरानी रखने के निर्देश।
👉 यह कदम युवाओं में बढ़ते नशे को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।







