झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक गुरुदास चटर्जी की हत्या के मामले में दोषी उमेश सिंह की रिहाई का आदेश दे दिया है।
उमेश सिंह अप्रैल 2000 से जेल में बंद हैं और लगभग 25 वर्ष की सज़ा काट चुके हैं।
अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं, सज़ा की अवधि और परिस्थितियों को देखते हुए अब उनकी रिहाई उचित है।
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों के साथ-साथ चटर्जी के समर्थकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं।






