रांची/झारखंड: झारखंड से सामने आए एक दिल दहला देने वाले मामले में अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर जुर्माना लगाया और पीड़िता को मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया है।
कोर्ट का सख्त फैसला
POCSO एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने दोषी को —
- उम्रकैद (आजीवन कारावास)
- ₹50,000 का जुर्माना
- पीड़िता को ₹10.5 लाख का मुआवज़ा
देने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सज़ा का भी प्रावधान रखा गया है।
क्या है पूरा मामला
पीड़िता ने साहस दिखाते हुए घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान मजबूत सबूत और गवाहों के बयान सामने आए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर सख्त संदेश
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। यह फैसला समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है।
पुलिस और प्रशासन की भूमिका
पुलिस की तत्परता और निष्पक्ष जांच के चलते पीड़िता को न्याय मिल सका। प्रशासन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी।







